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घरेलू काले धन पर और सख्त होगी सरकार

काले धन पर रोकथाम के अपने प्रयासों को सरकार और बढ़ाने जा रही है। खासतौर पर रीयल एस्टेट और सोने-चांदी तथा आभूषणों के सौदों पर सरकार की नजर है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 28 May 2015 03:55 AM (IST)Updated: Thu, 28 May 2015 06:38 AM (IST)
घरेलू काले धन पर और सख्त होगी सरकार

नई दिल्ली, नितिन प्रधान। काले धन पर रोकथाम के अपने प्रयासों को सरकार और बढ़ाने जा रही है। खासतौर पर रीयल एस्टेट और सोने-चांदी तथा आभूषणों के सौदों पर सरकार की नजर है। इसके लिए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस के नियमों को सख्ती से पालन कराने की कवायद शुरू हो सकती है।

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सरकार इस दिशा में जल्द ही राज्य सरकारों से इन दोनों क्षेत्रों में टीडीएस के नियमों को सख्ती से पालन कराने को कह सकती है। सभी राज्यों में प्रॉपर्टी के सौदों में रजिस्ट्री के वक्त टीडीएस कटौती का सर्टिफिकेट दिखाने के नियम और उसके पालन को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सोना चांदी व आभूषण खरीदने पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस कटौती के नियम को भी सख्ती से पालन कराने की योजना है।

क्या कहते हैं नियम

आयकर की धारा 194-1ए के तहत कृषि भूमि को छोड़कर 50 लाख रुपये से अधिक के सभी प्रॉपर्टी सौदों पर एक फीसद टीडीएस कटौती का प्रावधान है। यह टीडीएस प्रॉपर्टी खरीदने वाले को प्रॉपर्टी की कीमत के भुगतान पर काटा जाता है। इस कटौती के सर्टिफिकेट को सौदे की रजिस्ट्री के वक्त रजिस्ट्रार के सामने पेश करना होता है। लेकिन, राज्यों में अभी इस नियम का पालन नहीं के बराबर हो रहा है। जानकारों का मानना है कि टीडीएस सर्टिफिकेट का रजिस्ट्री के वक्त पेश होने के बाद पैदा होने वाली उलझनों के चलते राज्यों के रजिस्ट्रार कार्यालयों में इसका पालन नहीं हो पाता है।

क्या होंगे फायदे

वित्त मंत्रालय अब इसे लेकर गंभीर है। वित्त मंत्रालय के जानकार मान रहे हैं कि इसके दो फायदे होंगे। पहला काले धन की रोकथाम की दिशा में उठाए जा रहे कदमों में तेजी आएगी और दूसरा सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यही वजह है कि हाल में टैक्स आयुक्तों के सम्मेलन में आयकर अधिकारियों ने इस मसले पर राज्य सरकारों से बात करने पर जोर दिया ताकि टीडीएस कटौती के नियम का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।

सोने-चांदी के लिए प्रावधान

रीयल एस्टेट की तरह ही ज्वैलरी और बुलियन खरीद पर भी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस काटने का प्रावधान है। साल 2012 में पेश आम बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इसके तहत पांच लाख रुपये तक के आभूषणों की नकद खरीद पर एक फीसद टीसीएस काटने का प्रावधान है। जबकि दो लाख रुपये तक की कीमत का सोना चांदी नकद खरीदने पर एक फीसद टीसीएस काटने का प्रावधान है। आयकर अधिकारी चाहते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों से इस नियम को भी सख्ती से पालन कराने को कहे।

प्रशासकीय आदेश जारी

वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन दोनों विषयों पर कुछ राज्यों में प्रशासकीय आदेश भी जारी हुआ है। लेकिन उसका भी पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए जल्द ही केंद्र की तरफ से राज्यों को इस नियम के सख्ती से पालन कराने की सिफारिश की जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्री आने वाले दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं।


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