ठेके के लिए दलालों को पैसे देने की देनी होगी जानकारी
सरकारी ठेकों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआइ द्वारा की जा रही जांच के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) ने सरकारी ठेके के संबंध में नए नियम तय किए हैं। अब करोड़ों रुपये के सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों को दलालों या बिचौलियों को दिए गए पैसे की पूरी जानकारी देनी होगी।
साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग के बारे में भी बताना होगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के लिए भी देश में अपनी सहयोगी कंपनी का ब्योरा देना अनिवार्य होगा।
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सरकारी ठेकों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआइ द्वारा की जा रही जांच के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है। सीवीसी ने बोली लगाने वाले और ठेका देने वाले के बीच होने वाले सत्यनिष्ठा समझौते की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को संशोधित किया है।
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समझौते के तहत दोनों पक्ष यह वचन देते हैं कि ठेके में किसी तरह के भ्रष्ट तरीके नहीं अपनाएंगे। बोलीदाता अन्य बोलीदाता के साथ कीमत, विनिर्देश, प्रमाणन, सहायक ठेके आदि के संबंध में गुप्त समझौते नहीं करेगा।