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मैगी पर एफएसएसएआई के सुप्रीम कोर्ट जाने पर अनिश्चितता

मैगी से रोक हटाने के पिछले हफ्ते के बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। एफएसएसएआई के अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अभी तक इस विषय में कुछ भी तय नहीं हुआ है कि

By Murari sharanEdited By: Published: Tue, 18 Aug 2015 06:40 PM (IST)Updated: Wed, 19 Aug 2015 12:15 AM (IST)

नई दिल्ली। मैगी से रोक हटाने के पिछले हफ्ते के बांबे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है।

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एफएसएसएआई के अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अभी तक इस विषय में कुछ भी तय नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं। मौजूदा समय में उनका विभाग अदालत के फैसले की समीक्षा कर रहा है।

एफएसएसएआई के अध्यक्ष आशीष बहुगुणा ने कहा कि अगर उन्हें लगा कि कोर्ट ने नियामक संस्था के पक्ष को अनसुना किया है, तभी वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि वह अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और वह आगे नियमानुसार ही बढ़ेंगे।

उल्लेखनीय है कि बांबे हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को एफएसएसएआई और महाराष्ट्र एफडीए के देश में मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को रद कर दिया था। अदालत ने मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को सशर्त राहत देते हुए कहा था कि कंपनी को देश की तीन स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में मैगी के नमूनों का परीक्षण कराना होगा।

कोर्ट ने कहा था कि अगर नए परीक्षणों में भी मैगी में खतरनाक तत्व सीमा से अधिक पाए गए तो उस पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।


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