दहेज नहीं देने वाले पिता की हत्या का फरमान
उत्तर गुजरात में पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता करने वाली खाप पंचायत ने एक महिला को जबर्दस्ती तलाक का फरमान सुनाया और दंड नहीं भरने पर उसके पिता की हत्या करने वाले को 5 लाख के इनाम की भी घोषणा कर दी। बनासकांठा की थराद तहसील निवासी अमृत जोशी की पुत्री
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। उत्तर गुजरात में पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता करने वाली खाप पंचायत ने एक महिला को जबर्दस्ती तलाक का फरमान सुनाया और दंड नहीं भरने पर उसके पिता की हत्या करने वाले को 5 लाख के इनाम की भी घोषणा कर दी। बनासकांठा की थराद तहसील निवासी अमृत जोशी की पुत्री मेघना का विवाह फरवरी 2012 में सणवाल गांव निवासी हितेश बाबूलाल जोशी के साथ हुआ था।
शादी के कुछ माह बाद ही पति और सास-ससुर दहेज की मांग करने लगे। दहेज नहीं देने पर ससुर बाबूलाल जोशी ने तीन परगणा गांवों की पंचायत बुलाई, जिसमें पंचों ने जनवरी 2014 में मेघना को जबर्दस्ती तलाक लेने का फरमान सुनाया। इसके साथ ही उसके पिता को समाज के सामूहिक भोज के लिए चार लाख रुपये देने को कहा। ऐसा नहीं करने पर खाप पंचायत ने मेघना के पिता की हत्या करने वाले को पांच लाख रुपये के इनाम की घोषणा कर दी। उसके रिश्ते के 11 परिवारों को जाति से बाहर करने की भी चेतावनी दी।
महिला के पिता ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, जिसके निर्देश पर गुजरात पुलिस ने पति, सास-ससुर सहित खाप पंचायत के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।