Move to Jagran APP

फेसबुक दोस्त ने किया युवती संग रेप, वीडियो बना दे रहा धमकी

फेसबुक पर दोस्ती कर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। बेंगलुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत पीड़ित युवती ने उसके दोस्त द्वारा दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि फेसबुक के जरिए बने दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियों बना लिया है और ब्लैकमेल कर रहा

By Edited By: Published: Mon, 28 Jul 2014 08:20 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jul 2014 08:22 PM (IST)
फेसबुक दोस्त ने किया युवती संग रेप, वीडियो बना दे रहा धमकी

इंदौर। फेसबुक पर दोस्ती कर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। बेंगलुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत पीड़ित युवती ने उसके दोस्त द्वारा दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि फेसबुक के जरिए बने दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियों बना लिया है और ब्लैकमेल कर रहा है।

loksabha election banner

पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भावनगर के एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। भंवरकुआ पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बेंगलुरु की प्राइवेट कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने शिकायत दर्ज करवाई कि है इन्दौर में पढ़ाई के दौरान फेसबुक पर उसकी दोस्ती गुजरात के भावनगर में रहने वाले रिषभ कटोदिया [25] से हुई थी। रिषभ भी सिविल इंजीनियरिंग का छात्र है।

युवती के मुताबिक 4 जनवरी 2014 को रिषभ इन्दौर आया था और उसने युवती से इन्दौर घुमाने की बात की थी। इसी बीच कॉफी में नशीला पदार्थ पिलाकर उसने युवती का अश्लील विडियो बना लिया। करीब दो महीने बाद उसने अश्लील विडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर युवती को वड़ोदरा बुलाया और वहां उसके साथ तीन दिन तक कथित तौर पर दुष्कर्म किया। उसने वहां युवती के कुछ फोटो डिलीट भी किए। इसके बाद युवती वड़ोदरा से वापस आ गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों बाद रिषभ ने फिर कुछ अश्लील फोटो युवती को भेजे और इस बार वह उस पर शादी करने का दबाव डालने लगा। युवती के इनकार करने पर उसे जान से मार डालने, अश्लील फोटो सार्वजनिक करने और उसके माता-पिता को बताने की धमकी देने लगा। उन्होंने बताया कि परेशान हो युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और रिषभ को मिलने के बहाने रविवार को इंदौर बुलवाया। पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376, धारा 354, धारा 506 और 66 (ए) आईटी एक्ट के तहत रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

पढ़ें : आगरा में चलती कार में महिला से गैंगरेप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.