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कांग्रेस नेता नारायण राणे के बेटे MLA नितेश के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज

शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले सभी विभागों के अधिकारियों से सभी लाइसेंस और अनुमति प्राप्त की थी।

By Tilak RajEdited By: Published: Sat, 20 May 2017 08:32 AM (IST)Updated: Sat, 20 May 2017 09:46 AM (IST)
कांग्रेस नेता नारायण राणे के बेटे MLA नितेश के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज
कांग्रेस नेता नारायण राणे के बेटे MLA नितेश के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज

मुंबई, जेएनएन। जुहू रेस्तरां के मालिक की शिकायत पर कांग्रेस के नेता नारायण राणे के बेटे विधायक नितेश राणे और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं को आरोप है कि वे जनवरी से अब तक नितेश को हर महीने 10 लाख रुपये और अभी तक कुल 50 लाख रुपये दे चुके हैं।

नितेश के सहयोगियों, मोईन शेख और मोहम्मद अंसारी (दोनों 36) को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि नितेश ने कथित रूप से जुहू के तारा रोड स्थित एस्टेला होटल के मालिक से 10 लाख रुपये की मांग की थी। लेकिन होटल मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि नितेश ने शुक्रवार को कहा, 'हितेश केसवानी (रेस्तरां के भागीदारों में से एक) मेरा अच्छा दोस्त है। इस मामले को गलत ढंग से संभाला गया है। यह गलतफहमी का मामला है और शनिवार तक पूरा मामला सुलझाया जाएगा।'

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, एफआईआर में बताया गया है कि जनवरी से रेस्तरां मालिकों ने नितेश को हर महीने 10 लाख रुपये और अभी तक कुल 50 लाख रुपये का भुगतान किया है। केशवानी ने बताया, 'सितंबर 2016 में हमने नीचानी कत्तिर में एक 3,500 वर्ग फुट की संपत्ति किराए पर ली थी। एक माह बाद जब रेस्तरां शुरू हुआ, तो नीतेश ने फोन किया और मांग की कि उन्हें भागीदार बना दिया जाए।'

उन्‍होंने आगे बताया, 'नितेश की मांग हमने ठुकरा दी और हमने इनकार कर दिया। लेकिन उसने हमें धमकी देना शुरू कर दिया। इसके बाद हम नितेश से विभिन्न स्थानों पर मिले, उन्‍हें काफी समझाने की कोशिश की।  लेकिन अंत में नितेश ने हमें एक पराग संघवी नाम के शख्‍स को भागीदार बनाने के लिए मजबूर कर लिया। निवेश के तौर पर उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो कि हमारे निवेश की तुलना में बहुत छोटी राशि है।'

पराग ने जनवरी में साझेदारी से बाहर निकलने का फैसला यह कहते हुए किया कि उन्‍हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। केशवानी ने कहा कि हमने उनके निवेश का भुगतान कर दिया था। उन्‍होंने बताया, 'लेकिन समस्‍या यहां खत्‍म नहीं हूई। हमारे एक अन्‍य पार्टनर ने बताया कि नितेश उसे लगातार फोन कर रेस्‍तरां में साझेदारी की मांग कर रहा है। लेकिन इसके बाद उन्‍होंने हर महीने दस लाख रुपये देने डिमांड हमारे सामने रख दी। हमने आरटीजीएस के जरिए उनके अकाउंट में हर महीने 10 लाख रुपये जमा करने शुरू कर दिए। लेकिन पिछले महीने हमने कहा कि हमारा मुनाफा कम हो गया है इसलिए हम 10 लाख रुपये नहीं दे पाएंगे। लेकिन यह सुनते ही नितेश नाराज हो गया।'

शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले सभी विभागों के अधिकारियों से सभी लाइसेंस और अनुमति प्राप्त की थी।

नितेश, शेख और अंसारी के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता के 384, 452, 504 और 506 के तहत सांताक्रूज़ पुलिस थाने में दायर किया गया है। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी रश्मी करंदीकर ने कहा कि नितेश के खिलाफ कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर आधारित होगी। गिरफ्तार किए गए दो लोगों ने होटल को जबरन बंद करने की कोशिश की। उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और रेस्तरां को तोड़ दिया।

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