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अब पीएफ का पैसा सिर्फ नेट बैंकिंग से ही होगा जमा: EPFO

ईपीएफओ ने देशभर में फैले अपने 120 से ज्यादा दफ्तरों को यह निर्देश दिया है कि सभी नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों के पीएफ का पैसा नेट बैंकिंग के माध्यम से लिया जाए।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Wed, 17 Aug 2016 09:21 PM (IST)Updated: Wed, 17 Aug 2016 09:47 PM (IST)
अब पीएफ का पैसा सिर्फ नेट बैंकिंग से ही होगा जमा: EPFO

नई दिल्ली, प्रेट्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नियोक्ताओं से पीएफ का अंशदान इलैक्ट्रॉनिक मोड में ही स्वीकार करेगा। इससे सभी नियोक्ताओं को पीएफ का पैसा इंटरनेट बैंकिंग से जमा कराना होगा। ईपीएफओ ने देशभर में अपने 120 फील्ड ऑफिसों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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हालांकि यह व्यवस्था पुरानी है। लेकिन विशेष अनुमति के जरिये कुछ मामलों में चैक से पैसा जमा करने का प्रावधान था।पिछले महीने जुलाई में ईपीएफओ को अंशदान के रूप में कुल 9576 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसमें से 477 करोड़ रुपये चैक के रूप में जमा किये गये। जबकि उसने अपने सभी कार्यालयों को पहले ही स्पष्ट निर्देश दिये हैं। ईपीएफओ ने एक ऑर्डर जारी करके कहा कि पीएफ जमा करने के लिए 46,965 चालान चैक के जरिये जमा किये गये। प्रतिष्ठानों ने यह पैसा चैक के जरिये जमा कराया।

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पीएफ का अंशदान सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के जरिये ही जमा कराया जाना चाहिए।श्रम मंत्रालय ने पिछले साल 5 मई को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन किया था और इसमें प्रावधान किया था कि नियोक्ता अनिवार्य रूप से इंटरनेट बैंकिंग के जरिये ही पीएफ का अंशदान जमा कराएं। हालांकि ईपीएफओ ने एक लाख रुपये से कम अंशदान होने की स्थिति में पैसा चैक से जमा करने की अनुमति दे दी थी। यह अनुमति भी सितंबर 2015 तक के लिए दी गई थी। इसके बाद यह अनुमति दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई और निर्देश दिया गया कि जनवरी 2016 से पैसा सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग से ही जमा कराया जाए।इसके बाद ईपीएफओ ने फील्ड अधिकारियों के विवेक पर यह अनुमति देने का फैसला छोड़ दिया।

अधिकारी जायज कारण होने पर चैक जमा करा सकते थे। यह सुविधा भी 30 जून 2016 तक के लिए थी। एक अधिकारी ने बताया कि जून के बाद चैक के जरिये अंशदान जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। अब सभी नियोक्ताओं को इंटरनेट बैंकिंग से ही पैसा जमा कराना होगा।

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