दीपावली तक टोल फ्री रहेगा DND, छुट्टियों के बाद SC सुनाएगा फैसला
टोल वसूलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।
नोएडा (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दीपावली तक जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। दीपावली की छुट्टियों के बाद कोर्ट मामले पर फैसला सुनाएगा।
सुनवाई के दौरान नोएडा टोल ब्रिज कंपनी की दलीलों से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने दस किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। लेकिन बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि सड़क को चांद तक पहुंचा दिया है।
Relief for commuters as SC refuses to stay Allahabad HC court order that had declared DND flyway toll free.
— ANI (@ANI_news) October 28, 2016
26 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएनडी को तत्काल प्रभाव से टोल फ्री करने का निर्देश दिया था। पिछले 15 वर्षों से डीएनडी पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। ऐसे में कंपनी द्वारा यहां से कई लागत से कई गुना ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा चुका है।
आम जनता को राहत, डीएनडी फ्लाईओवर पर टोल टैक्स खत्म
हालांकि टैक्स वसूलने वाले वाली कंपनी की दलील है कि इन वर्षों में निर्माण की लागत बढ़ गई है। कई बार टोल वसूलने के चक्कर डीएनडी पर लंबा जाम लग जाता है। जिससे राहगीरों को मुसीबत उठानी पड़ती है। दीपावली तक डीएनडी को टोल फ्री किए जाने से यहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। इससे पहले दिल्ली और गुड़गांव एक्सप्रेस वे को भी टोल फ्री किया जा चुका है।