Move to Jagran APP

प्‍ले स्‍कूलों में कमजोर वर्ग के बच्‍चों को देनी होंगी 25 फीसद सीट

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे मान्‍यता प्राप्‍त और गैर मान्‍यता प्राप्‍त प्‍ले स्‍कूल जो कि सरकारी जमीन पर बने हैं उन्‍हें अपने स्‍कूल में 25 फीसद सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्‍चों को देनी होंगी। इससे पहले भी कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित

By Kamal VermaEdited By: Published: Mon, 24 Nov 2014 03:40 PM (IST)Updated: Mon, 24 Nov 2014 04:07 PM (IST)

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूल जो कि सरकारी जमीन पर बने हैं उन्हें अपने स्कूल में 25 फीसद सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को देनी होंगी। इससे पहले भी कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया था लेकिन यह आदेश प्ले स्कूलों पर लागू नहीं था। इस आदेश के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन मिलने में कुछ सहुलियत जरूर हो जाएगी।

loksabha election banner

स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को लेकर हर वर्ष परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके मद़देनजर कई बार परिजनों को कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा है। बावजूद इसके अभी तक भी कई स्कूल बच्चों को एडमिशन देने में कतराते दिखाई देते हैं।

पढ़ें: बच्चों के दाखिले के लिए स्मृति ईरानी को भी देना पड़ा इंटरव्यू


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.