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दिल्ली गैंगरेप: पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

सबसे घिनौने अपराध से देश को हिला देने वाले दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के छह में से पांच आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम साकेत की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर शिकंजा कस दिया। आरोप पत्र में दरिंदगी दिखाने वाले छठवें आरोपी का नाम शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह नाबालिग है। महानगर मजिस्ट्रेट सूर्य मलिक ग्रोवर की अदालत में दाखिल आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने 16 दिसंबर की रात चलती बस में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट और उसके दोस्त के साथ पेश आई खौफनाक वारदात का कच्चा-चिट्ठा खोला है।

By Edited By: Published: Thu, 03 Jan 2013 08:15 AM (IST)Updated: Thu, 03 Jan 2013 11:08 PM (IST)
दिल्ली गैंगरेप: पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

-पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

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-एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण चार्जशीट नहीं

- तकरीबन 34 पन्नों की चार्जशीट में 40 लोगों को गवाह बनाया गया

- आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में 9 धाराएं लगाई गई

नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। सबसे घिनौने अपराध से देश को हिला देने वाले दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के छह में से पांच आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम साकेत की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर शिकंजा कस दिया। आरोप पत्र में दरिंदगी दिखाने वाले छठवें आरोपी का नाम शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह नाबालिग है। महानगर मजिस्ट्रेट सूर्य मलिक ग्रोवर की अदालत में दाखिल आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने 16 दिसंबर की रात चलती बस में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट और उसके दोस्त के साथ पेश आई खौफनाक वारदात का कच्चा-चिट्ठा खोला है।

आरोप पत्र में बताया गया है कि 16 दिसंबर की रात नौ बजे के करीब फिजियोथेरेपिस्ट युवती अपने दोस्त के साथ साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल में फिल्म देखकर घर लौट रही थी। मुनीरका बस स्टॉप पर युवती व उसका दोस्त एक चार्टर्ड बस में सवार हुए। बस में सवार राम सिंह, उसका भाई मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग युवक ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म व कुकर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती व उसके दोस्त पर लोहे की रॉड से हमला कर उनकी हत्या का प्रयास किया। मोबाइल व एटीएम कार्ड छीनने के बाद आरोपियों ने दोनों को महिपालपुर में एक फ्लाईओवर के पास फेंक दिया। युवती को सफदरजंग अस्पताल दाखिल कराया गया। जहां पर उसके तीन ऑपरेशन हुए और उसे दिल का दौरा भी पड़ा। दशा में सुधार न होने के चलते उसे बेहतर उपचार के लिए 26 दिसंबर को सिंगापुर भेजा गया, जहां माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 28 दिसंबर को देर रात 2.15 बजे उसकी मौत हो गई।

करीब 600 पन्नों की केस फाइल में 33 पन्नों का आरोप पत्र है। उसमें आरोपियों पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, डकैती समेत जघन्य अपराधों वाली नौ धाराएं लगाई गई हैं। आरोप पत्र में 75 से 80 गवाह बनाए गए हैं। पुलिस ने आरोप पत्र के साथ युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष पेश की है। आरोप पत्र दाखिल करने के दौरान आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया गया।

सरकारी वकील राजीव मोहन के मुताबिक नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष जल्द ही पुलिस जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गुरुवार को दाखिल आरोप पत्र में इस नाबालिग अपराधी की भूमिका का भी जिक्र है। दिल्ली में किसी वारदात के बाद सबसे कम 18 दिनों में यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक दस दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आरोप पत्र तैयार किया गया है। आरोपियों को आरोप पत्र की प्रति सौंपने के दो-तीन दिन के अंदर साकेत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जल्द ही न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। पुलिस अधिकारी के अनुसार जितने साक्ष्य एकत्रित करने लिए गए हैं वे सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं।

आरोपित धाराएं, अपराध और सजा

365- (अपहरण) सात साल कैद व जुर्माना।

394- (डकैती) 10 साल से उम्रकैद तक की सजा व जुर्माना।

396- (डकैती के दौरान हत्या करना) उम्रकैद से फांसी तक की सजा।

376 (2जी)- (सामूहिक दुष्कर्म) उम्रकैद की सजा।

377- (कुकर्म) सात साल कैद से उम्रकैद तक की सजा।

307- (हत्या का प्रयास) 10 साल से उम्रकैद तक की सजा।

302- (हत्या) उम्रकैद से फांसी तक की सजा।

201- (सबूत मिटाना) उम्रकैद से फांसी तक की सजा।

34- एक राय होकर अपराध करना और सजा में बराबर की भागीदारी।

राम सिंह समेत चार आरोपी दिल्ली के

दिल्ली। आरोप पत्र में मुख्य आरोपी बनाया गया राम सिंह और उसका भाई मुकेश कुमार दिल्ली के आरके पुरम इलाके के रविदास कैंप के निवासी हैं। राम सिंह बस चालक था जबकि मुकेश उसका हेल्पर था। दो अन्य आरोपी पवन गुप्ता और विनय शर्मा भी रविदास कैंप के ही निवासी हैं। पवन फल विक्रेता है जबकि विनय जिम में हेल्पर। वारदात में शामिल एक अन्य बस हेल्पर अक्षय ठाकुर बिहार के औरंगाबाद का मूल निवासी है। जबकि नाबालिग युवक बदायूं [उत्तर प्रदेश का] मूल निवासी है और वह बस में क्लीनर था।

पुलिस की अपील, बंद कमरे में हो सुनवाई

जागरण संवाददाता। सामूहिक दुष्कर्म केस में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी सूर्य मलिक ग्रोवर के समक्ष चार्जशीट दाखिल किए जाने के दौरान अपील की कि पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखने के लिए मामले की बंद कमरे में सुनवाई की जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए पांच जनवरी की तारीख तय की है।

पुलिस ने अदालत से अपील की कि चार्जशीट रिपोर्ट और केस की एफआइआर की प्रति किसी भी सूरत में सार्वजनिक न की जाए। सुनवाई के दौरान केस से संबंधित लोगों के अलावा अदालत में अन्य लोगों की उपस्थिति पर पाबंदी लगाई जाए।

इसी दौरान अदालत में मौजूद साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने शोर मचाते हुए आरोपियों को आम जनता के हवाले किए जाने की मांग की। अदालत के बाहर भी महिला वकीलों ने आरोपियों को तुरंत फांसी दिए जाने की मांग की। दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण की एक वकील ने कहा कि आरोपियों को वकील न मिलने की स्थिति में उन्हें अदालत के निर्देश पर प्राधिकरण की ओर से वकील मुहैया कराया जाएगा।

कब क्या हुआ

16 दिसंबर: वसंत विहार में रात साढ़े नौ बजे चार्टर्ड बस में छह लोगों ने एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया व उसके दोस्त की पिटाई। युवती को सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया।

17 दिसंबर: पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़िता की हालत बिगड़ी और उसकी दो सर्जरी की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी रामसिंह को गिरफ्तार किया।

19 दिसंबर : तीन अन्य आरोपी विनय, पवन और मुकेश गिरफ्तार। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी।

20 दिसंबर: तिहाड़ जेल में मुकेश सिंह की शिनाख्त परेड कराई गई। लोगों का जंतर-मंतर, इंडिया गेट और अन्य जगहों पर प्रदर्शन।

21 दिसंबर: हाई कोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म केस को लेकर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की।

22 दिसंबर: एसडीएम ने अस्पताल जाकर पीड़िता का बयान दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया।

23 दिसंबर: इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे युवकों और पुलिसकर्मियों में संघर्ष।

24 दिसंबर : बाकी दो आरोपी अक्षय और राजू को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

26 दिसंबर: पीड़िता की हालत बिगड़ी। उसे सिंगापुर स्थित माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भेजा गया।

27 दिसंबर: पीड़िता की हालत और अधिक बिगड़ी। जांच के दौरान सिर में गंभीर चोट पाई गई।

28 दिसंबर: लंदन के एक विशेषज्ञ डॉक्टर को पीड़िता की जांच के लिए बुलाया गया। देर शाम पीड़िता की हालत बेहद नाजुक हुई।

29 दिसंबर : देर रात दो बजकर 15 मिनट पर सिंगापुर में पीड़िता की मौत। दिल्ली छावनी में तब्दील, लोगों ने किया जंतर-मंतर पर प्रदर्शन।

30 दिसंबर: सुबह साढ़े 3 बजे पीड़िता का शव विमान से दिल्ली पहुंचा। सुबह साढ़े 7 बजे द्वारका के श्मशान घाट में दाह संस्कार।

3 जनवरी: पुलिस ने साकेत कोर्ट में पांच आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट रिपोर्ट।

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