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सीवीसी प्रदीप कुमार ने जांच से हटने की मांगी इजाजत

मुख्य सतर्कता आयुक्त [सीवीसी] प्रदीप कुमार ने कोयला घोटाले की जांच से हटने की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी कुमार व दो अन्य सतर्कता आयुक्तों को 2

By Edited By: Published: Tue, 08 Apr 2014 09:07 AM (IST)Updated: Tue, 08 Apr 2014 10:18 AM (IST)
सीवीसी प्रदीप कुमार ने जांच से हटने की मांगी इजाजत

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। मुख्य सतर्कता आयुक्त [सीवीसी] प्रदीप कुमार ने कोयला घोटाले की जांच से हटने की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी कुमार व दो अन्य सतर्कता आयुक्तों को 28 मार्च को कोयला घोटाले में सीबीआइ की जांच की निगरानी का काम सौंपा है। सोमवार को कुमार के वकील अनिल दीवान ने न्यायमूर्ति आरएम लोढा की पीठ से कुमार को कोयला घोटाले की जांच से अलग होने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि प्रदीप कुमार 2003 से 2006 के बीच कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, इसलिए वह घोटाले की जांच से अलग होना चाहते हैं।

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पीठ ने दीवान से कहा कि वे इस बारे में अर्जी दाखिल करें, जिस पर कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही विशेष पीठ विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी से विशेषकर उन मामलों में कोर्ट को राय देने को कहा है जिनमें सीबीआइ के अधिकारियों और जांच अधिकारियों के बीच आरोपपत्र दाखिल करने को लेकर मतभेद हैं। कोर्ट ने कोयला घोटाले में सीवीसी को सीबीआइ जांच की निगरानी के आदेश तब दिए जब कोर्ट को बताया गया कि दो मामलों में सीबीआइ अधिकारियों के बीच मतभिन्नता के बावजूद अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। इसके बाद सीबीआइ के वकील ने भी कोर्ट को बताया था कि ऐसे 20 मामले हैं जिनमें आरोपपत्र दाखिल करने को लेकर जांच अफसरों व सीबीआइ के अन्य अधिकारियों के बीच मतभिन्नता है। इन दलीलों पर कोर्ट ने सीबीआइ को निर्देश दिया था कि वह ऐसे सभी 20 मामले पांच दिन के भीतर सीवीसी के समक्ष पेश करें और सीवीसी उनकी जांच कर चार सप्ताह में उन मामलों में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करे।

पढ़ें: कोयला घोटाले में सीबीआइ की अंतिम रिपोर्ट 26 से पहले

पढ़ें: कोलगेट मामला: सीवीसी की निगरानी क्षमता पर सवाल


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