Move to Jagran APP

अपराधी देश छोड़कर भाग रहे और सरकार कुछ नहीं कर रही: सुप्रीम कोर्ट

रितिका अवस्थी पर धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप हैं। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत व विदेश जाने की अनुमति लेने के बाद वह भाग निकली।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 08:08 AM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 08:08 AM (IST)
अपराधी देश छोड़कर भाग रहे और सरकार कुछ नहीं कर रही: सुप्रीम कोर्ट
अपराधी देश छोड़कर भाग रहे और सरकार कुछ नहीं कर रही: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, पीटीआइ। वारदात करने के बाद विदेशों में शरण लेने वाले अपराधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस अरुण मिश्र व एमएम शांतनागोदार की बेंच ने कहा कि कोई देश छोड़कर भाग जाता है और सरकार केवल खानापूर्ति में लगी रहती है।

loksabha election banner

सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद तल्ख रहा। इस तरह के मामलों की सुनवाई में बार-बार वकील बदले जाने पर भी बेंच ने कड़ा रुख दिखाया। अदालत का कहना था कि ऐसा फिर हुआ तो विदेश सचिव को पेशी पर बुलाया जाएगा। बुश फूड्स ओवरसीज प्रा. लि. की प्रमोटर रितिका अवस्थी के मामले में अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह व वकील वी मोहाना से पूछा कि पिछले आठ माह से अदालत लगातार आदेश दे रही है, लेकिन आप उन्हें तवज्जो देने के भी तैयार नहीं हैं।

बेंच ने यहां तक कहा कि लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करती। भगोड़े अपराधियों को वापस लाने की सरकार की मंशा पर भी केंद्र ने सवाल उठाए। मनिंदर सिंह ने जब कहा कि वह इस मामले में अथॉरिटी से जरूरी दिशा निर्देश हासिल करेंगे, तब अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि रितिका अवस्थी पर धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप हैं। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत व विदेश जाने की अनुमति लेने के बाद वह भाग निकली। उसने अदालत से वादा किया था कि वह 31 मई तक लौट आएगी, लेकिन वह नहीं आई। फिलहाल वह लंदन में रह रही है।

अदालत के निर्देश पर उसकी 86 लाख रुपये की जमानत राशि को जब्त किया जा चुका है। उसे भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। 29 अगस्त 2016 को खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रितिका ने अवमानना की है। उसने विश्वासघात भी किया है। उसे नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों न उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

यह भी पढ़ें: क्या दिल्ली सरकार यह चलन बना रही है, खुदकशी करो और एक करोड़ लो- हाई कोर्ट


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.