प्रधानमंत्री के खिलाफ सीबीआइ जांच की याचिका कोर्ट ने खारिज की
सिर्फ इस आधार पर सीबीआइ जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय से बर्खास्त अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विरेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री पर ऐसा कोई आरोप नहीं जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए कुछ गलत किया हो।
सिर्फ इस आधार पर सीबीआइ जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। साथ ही यह भी साबित नहीं होता कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून का उल्लंघन किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते एक अधिकारी केएन मंजुनाथ को रक्षा मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया गया था। कार्यकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।
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