हरियाणा: कोर्ट ने रद किया आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के हरियाणा सरकार के आदेश को रद कर दिया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ समाजसेवी सुधीर यादव
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के हरियाणा सरकार के आदेश को रद कर दिया।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ समाजसेवी सुधीर यादव ने याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में छात्रों के प्रवेश, स्कॉलरशिप, फीस में रियायत आदि के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार विभिन्न स्कूलों और सरकार के विभिन्न विभागों में अन्य लाभ के लिए लोगों से आधार कार्ड मांग रही है और आधार कार्ड के नहीं मिलने पर छात्रों को परेशान किया जाता है। इस वजह से छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल में आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ जिला शिक्षा कार्यालय के पास जाने के बाद याचिकाकर्ता जब सीएम विंडो पर अपनी शिकायत रजिस्टर करने गया तो वहां बताया गया कि आधार कार्ड शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी जरूरी है। याचिकाकर्ता के अनुसार राज्य सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है।
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