पत्नी की अत्यधिक सेक्स की मांग पर पति को मिला तलाक
महानगर में एक फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अत्यधिक सेक्स की मांग पर पति को तलाक की अनुमति दे दी। फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज लक्ष्मी राव ने हाल ही में दिए गए अपने आदेश में कहा
मुंबई। महानगर में एक फैमिली कोर्ट ने पत्नी की अत्यधिक सेक्स की मांग पर पति को तलाक की अनुमति दे दी। फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज लक्ष्मी राव ने हाल ही में दिए गए अपने आदेश में कहा, 'प्रतिवादी के कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण याची के साक्ष्य बिना चुनौती के रह गए। इसलिए कोर्ट के पास पति के साक्ष्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसके अनुरोध के मुताबिक उसे तलाक की अनुमति दी जाती है।'
पति ने जनवरी में कोर्ट की शरण ली थी। उसने कहा था कि उसकी पत्नी आक्रामक, जिद्दी और निरंकुश है। उसने अपनी अर्जी में कहा था कि उसकी पत्नी सेक्स की अत्यधिक इच्छा दिखाती है और अप्रैल, 2012 में शादी के बाद से ही उसे परेशान कर रही है। पति ने यह भी आरोप लगाया था कि पत्नी उसे दवाइयां खिलाती थी और शराब के सेवन के लिए दबाव डालती थी।
उसने कोर्ट को बताया कि वह तीन शिफ्ट में काम करता है और इस कारण बहुत थक जाता है। इसके बावजूद पत्नी उस पर संतुष्ट करने के लिए दबाव डालती है। कोर्ट को बताया गया था कि पत्नी अपनी मांग पूरी नहीं होने पर दूसरे पुरुष के पास जाने की धमकी देती थी।
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