राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज
अलीगढ़ [जागरण संवाददाता]। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। याचिका में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राहुल के उस बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें कथित रूप से उन्होंने कहा था कि जो लोग मंदिर में माथा टेकते हैं, वही बसों में छेड़छाड़ करते हैं। कोर्ट में इस
अलीगढ़ [जागरण संवाददाता]। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। याचिका में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राहुल के उस बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें कथित रूप से उन्होंने कहा था कि जो लोग मंदिर में माथा टेकते हैं, वही बसों में छेड़छाड़ करते हैं। कोर्ट में इस बयान को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए राहुल गांधी को तलब करके दंडित करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई दो सितंबर को होगी।
शहर के ब्रह्मापुरी निवासी भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष सुबोध स्वीटी ने शुक्रवार को एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की है। भाजपा नेता के अधिवक्ता रघुवंश शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने याचिका को परिवाद के बतौर दर्ज कर लिया है। याचिका में कहा गया है कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की 70वीं जयंती पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित महिला कांग्रेस के सम्मेलन में राहुल गांधी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिया था। कहा था, जो लोग मां-बहन कहते हैं, वही छेड़छाड़ करते हैं। ..जो लोग मंदिर में माथा टेकते हैं, देवी को पूजते हैं वही बसों में छेड़छाड़ करते हैं।' उन्होंने इस बयान को अपमानित करने वाला करार दिया। कोर्ट इस मामले में धारा 200 के तहत दो सितंबर को भाजपा नेता के बयान दर्ज करेगा।