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मधु कोड़ा के खिलाफ चार्जशीट

भ्रष्टाचार मामले में पहले से फंसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर कोयला घोटाले में भी शिकंजा कस गया है। जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर कोड़ा, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु व पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत आठ लोगों

By Sachin kEdited By: Published: Fri, 12 Dec 2014 09:16 PM (IST)Updated: Fri, 12 Dec 2014 09:57 PM (IST)
मधु कोड़ा के खिलाफ चार्जशीट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भ्रष्टाचार मामले में पहले से फंसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर कोयला घोटाले में भी शिकंजा कस गया है। जांच एजेंसी ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर कोड़ा, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु व पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस पर अदालत में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।

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चार्जशीट में सीबीआइ ने मधु कोड़ा, अशोक कुमार बसु, एचसी गुप्ता के अलावा झारखंड के दो अधिकारियों बसंत कुमार भट्टाचार्य व बिपिन बिहारी सिंह को भी आरोपी बनाया है। आरोपियों की सूची में मधु कोड़ा के करीबी विजय जोशी का नाम भी शामिल है। साथ ही, कोयला ब्लॉक हासिल करने वाली कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के निदेशक वैभव तुलसियान का नाम भी इस सूची में है। सीबीआइ ने आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र रचने) व धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

कोर्ट में वरिष्ठ सरकारी वकील वीके शर्मा ने बताया कि सीबीआइ द्वारा आरोपी बनाए गए सभी आठ लोगों में से दो आरोपी बिपिन बिहारी सिंह व बसंत कुमार भट्टाचार्य अब भी सरकारी नौकरी में हैं। लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति मांगी गई है। विशेष सीबीआइ जज भरत पाराशर के समक्ष चार्जशीट दाखिल करते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि वे कुछ दिनों में मामले में जरूरी अन्य दस्तावेज भी कोर्ट में दाखिल कर देगें।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का सीबीआइ का यह कदम कोर्ट द्वारा पिछले पांच सितंबर को सीबीआइ के पूर्व की चार्जशीट को वापस करने के बाद आया है। कोर्ट ने पूर्व में सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट को यह कहकर वापस कर दिया था कि उसके सवालों पर कोई ठोस व्याख्या नहीं की गई है।

यह मामला विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को झारखंड के राझरा शहर में कोल ब्लॉक आंवटन से जुड़ा है। इसमें सीबीआइ द्वारा सितंबर 2012 में एफआइआर दर्ज की गई थी। इसमें कंपनी के निदेशकों व कोयला मंत्रालय, झारखंड सरकार, अज्ञात लोक सेवकों व अन्य को आरोपी बनाया गया था।

हिंडाल्को पर फैसला सुरक्षितः

कोर्ट ने हिंडाल्को कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को है। सुनवाई के दौरान विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने कुछ दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण मांगा है। इस पर सीबीआइ जांच अधिकारी ने बताया कि सभी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। कोर्ट उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख व अन्य के खिलाफ दर्ज एफआइआर में सुनवाई कर रही थी। यह एफआइआर 2005 में ओडिशा, तालाबीरा-दो और तीन के कोल ब्लॉक हिंडाल्को को आवंटन करने के मामले में दर्ज की गई थी। ।

पढ़ेंः सीबीआइ ने कोड़ा को बनाया अभियुक्त

कोयला घोटाले में मधु कोडा़ तक पहुंची जांच की आंच


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