कोल ब्लॉक मामले में सीबीआइ ने आरोपियों को सौंपे दस्तावेज
इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पराशर ने दस्तावेज की प्रति न मुहैया कराने पर जांच एजेंसी को फटकार लगाई थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आरोपी पक्ष को दस्तावेजों की प्रति सौंप दी है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को यह जानकारी दी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पराशर ने दस्तावेज की प्रति न मुहैया कराने पर जांच एजेंसी को फटकार लगाई थी। अगली सुनवाई 25 सिंतबर को होगी।
बताते चलें कि इससे पहले आरोपी पक्ष ने जांच एजेंसी से हार्ड डिस्क की कॉपी उपलब्ध कराने को कहा था। जिसे कोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसी ने सभी आरोपियों को प्रति सौंपी। साथ ही ईमेल की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई गई।
यह मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल में नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पोंज आयरन लिमिटेड को कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। सीबीआइ ने जिंदल स्टील कंपनी में सलाहकार आनंद गोयल, गुरुग्राम की कंपनी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मदरा, निहार स्टॉक लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्यनारायण, मुंबई की कंपनी केई इंटरनेशनल के सीएफओ राजीव अग्रवाल, मुंबई की एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारो को आरोपी बनाया गया है।
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