राजनीतिक दलों के प्रमुखों को सीआइसी का नया नोटिस
यह नोटिस उनकी कार्यप्रणाली, वित्त और अन्य मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत न दिए जाने पर जारी किए गए।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने सभी छह राष्ट्रीय दलों के प्रमुखों को नए नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस उनकी कार्यप्रणाली, वित्त और अन्य मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत न दिए जाने पर जारी किए गए।
सीआइसी ने 20 जून को संपूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई तय की है। सुनवाई के लिए ऐसे कुल 17 आरटीआइ आवेदकों के मामलों को एक साथ रखा गया है। इनमें आरटीआइ कार्यकर्ता आरके जैन का भी मामला है। ताजा नोटिस में कहा गया, 'सुनवाई करने वाली पीठ में सूचना आयुक्त एम श्रीधर अचार्युलु, सुधीर भार्गव और बिमल जुल्का शामिल होंगे।' राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेन-देन के बारे में जैन द्वारा आरटीआइ के तहत पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए गए थे। उन्होंने अपनी शिकायत में इन राष्ट्रीय दलों के तत्कालीन प्रमुखों का नाम दर्ज कराया है।
नोटिस पाने वालों में कांग्रेस, भाजपा, राकांपा, बसपा, माकपा एवं भाकपा के अध्यक्ष/महासचिव शामिल हैं। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के अलावा चुनाव आयोग से भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के लिए कहा गया है। ध्यान रहे कि 2013 में आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल एवं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की याचिका पर सीआइसी ने सभी राष्ट्रीय दलों को लोक प्राधिकरण घोषित करते हुए आरटीआइ के दायरे में शामिल करने का आदेश दिया था।
आरटीआइ के मामलों में सीआइसी अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। इसके फैसलों के खिलाफ रिट याचिका के जरिये उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।