ग्रेस मार्क्स मामला: सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा सीबीएसई
ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को जारी रखने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा।
नई दिल्ली (एएनआई)। छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड (सीबीएसई) मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा।
अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद छात्रों के मार्क्स को एडजस्ट करने में समय लगेगा, जिस कारण रिजल्ट लेट हो जाएगा। हालांकि सीबीएसई ने 12वीं क्लास के रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय को लेकर अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई को मुश्किल प्रश्नों के लिए ग्रेस मार्क्स देने संबंधी अपनी मॉडरेशन पॉलिसी सत्र 2016-17 के लिए जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया था। इस पॉलिसी को खत्म करने के लिए हाल ही में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसे कुछ अभिभावकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस फैसले से इस साल परीक्षा देने वाले 12वीं कक्षा के करीब 11 लाख छात्रों व 10वीं कक्षा के 9 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।
महाविद्यालयों में उच्च कटऑफ की जांच करने के उद्देश्य से, सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत मुश्किल सवालों के लिए परीक्षा में विद्यार्थियों को दिए ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं।
केंद्रीय मानव संसाधन व विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कि जितने नंबर आए उतने ही नंबर दिए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों को सबसे अधिक मार्क्स देने पर काम नहीं करना चाहिए बल्कि उचित मार्क्स ही देना चाहिए।
यह भी पढ़ें: सीबीएसई के नतीजों में देरी नहीं होगी, विद्यार्थी चिंता न करें : जावडेकर