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जिंदल का पासपोर्ट जब्त नहीं करने पर सीबीआइ को फटकार

झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त न करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ को जमकर फटकार लगाई है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 30 Apr 2015 07:48 PM (IST)Updated: Thu, 30 Apr 2015 08:03 PM (IST)

नई दिल्ली। झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल का पासपोर्ट जब्त न करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ को जमकर फटकार लगाई है। विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने सीबीआइ निदेशक को ताकीद करते हुए कहा कि वह यह देखें कि मामले में नियमों के तहत सभी के साथ एक जैसा बर्ताव हो। वह किसी व्यक्ति विशेष के साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकते हैं।

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सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि उन्होंने नवीन जिंदल को अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया है। लेकिन उन्होंने कुछ समय मांगा है और एजेंसी के पास पासपोर्ट की फोटोकॉपी जमा करवाई है। सुरेश सिंघल व राजीव जैन का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। अब सुनवाई 6 मई को होगी।

ज्ञात हो कि अदालत में 29 अप्रैल को सीबीआइ ने नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्यमंत्री डीएन रॉव, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, ज्ञान स्वरूप गर्ग, गिरिश कुमार सुनेजा, आरके सर्राफ, के. रामकृष्ण प्रसाद समेत दस व्यक्तियों व गगन इंफ्राएनर्जी लिमिटेड, नई दिल्ली एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड, सौभाग्य मीडिया लिमिटेड, नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड व जिंदल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, गगन स्पोंज आर्यन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।


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