सलेम से शादी संबंधी अर्जी का सीबीआइ ने किया विरोध
सीबीआइ ने 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी गैंगस्टर अबू सलेम से शादी करने की मंजूरी मांग रही 26 वर्षीया युवती की याचिका का विरोध किया है। इस संबंध में उसने शनिवार को विशेष टाडा अदालत में अर्जी दाखिल की।
मुंबई। सीबीआइ ने 1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी गैंगस्टर अबू सलेम से शादी करने की मंजूरी मांग रही 26 वर्षीया युवती की याचिका का विरोध किया है। इस संबंध में उसने शनिवार को विशेष टाडा अदालत में अर्जी दाखिल की।
सीबीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि हमने अर्जी दाखिल कर कहा है कि युवती की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस वर्ष जून में ठाणे जिले के मुंब्रा की रहने वाली एक युवती ने सलेम से शादी करने की मंजूरी देने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी।
सीबीआइ ने दलील दी कि संभव है कि सलेम ने महिला को शादी की याचिका दाखिल करने के लिए धमकाया हो। कहा कि 1993 बम धमाकों की सुनवाई इस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां आरोपी के बयान दर्ज होने हैं। अब ऐसी याचिका की सुनवाई करना कोर्ट के समय की बर्बादी होगी। सीबीआइ के अनुसार, समाचार प्रकाशित होने के बाद, उन्होंने जांच की, लेकिन युवती से सलेम की शादी होने के कोई सुबूत नहीं मिले थे।
युवती ने अपनी अर्जी में कहा था कि स्थानीय टैबलॉयड में मेरी और सलेम की शादी की खबर छपने के बाद पुलिस ने तहकीकात की थी। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों से कथित शादी के बारे में पूछा और सलेम व मेरी तस्वीर भी दिखाई। इससे मेरी बदनामी हुई। इस वजह से मैं कहीं और शादी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने सलेम से ही निकाह करने का फैसला किया है।
इस मामले में सलेम ने युवती के आवेदन पर विचार करने की विनती करते हुए कोर्ट से कहा कि हमें विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के समक्ष शादी करने की मंजूरी दी जानी चाहिए।