सीबीआइ पूरी तरह से सूचना के अधिकार से बाहर नहीं : कोर्ट
आरटीआइ कार्यकर्ता की शिकायत पर सीबीआइ को सूचना साझा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही जांच एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया था।
जासं, नई दिल्ली : भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले की जानकारी साझा करने से सीबीआइ इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि वह सूचना के अधिकार (आरटीआइ एक्ट) से पूरी तरह बाहर है। यह बात हाई कोर्ट ने सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में जांच एजेंसी ने मुख्य सूचना आयुक्त के उस निर्देश का विरोध किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर मामला भ्रष्टाचार का हो तो एजेंसी सूचना के अधिकार से बाहर नहीं है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कहा कि जांच एजेंसी केवल इस आधार पर जानकारी देने से मना नहीं कर सकती कि वह आरटीआइ के सेक्शन 24 के तहत इससे बाहर है। जांच एजेंसी उस स्थिति में ही सूचना देने से इन्कार दे सकती है जब मांगी गई जानकारी सेक्शन 8 (1) के अंतर्गत आती हो। सेक्शन 8 (1) में वह 10 वजह बताई गई हैं जिस आधार पर जांच एजेंसी सूचना देने से इन्कार कर सकती है। इस संबंध में न्यायाधीश ने हाई कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें आइबी से आरटीआइ के तहत सूचना मांगी गई थी।
बताते चलें की मुख्य सूचना आयुक्त ने एक आरटीआइ कार्यकर्ता की शिकायत पर सीबीआइ को सूचना साझा करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही जांच एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया था।