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लाली मामले में सीबीआइ ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट

प्रसार भारती के पूर्व सीईओ बीएस लाली के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने कोई ठोस सुबूत न होने का हवाला देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। विशेष सीबीआइ जज तलवंत सिंह क्लोजर रिपोर्ट पर चार अगस्त को विचार करेंगे। सीबीआइ का कहना है कि प्रसारण अधिकार देने के मामले में उसे लाली और जूम कम्यूनिकेशंस के निदेशक व

By Edited By: Published: Tue, 31 Jul 2012 07:53 PM (IST)Updated: Tue, 31 Jul 2012 08:17 PM (IST)
लाली मामले में सीबीआइ ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट

नई दिल्ली। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ बीएस लाली के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने कोई ठोस सुबूत न होने का हवाला देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। विशेष सीबीआइ जज तलवंत सिंह क्लोजर रिपोर्ट पर चार अगस्त को विचार करेंगे।

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सीबीआइ का कहना है कि प्रसारण अधिकार देने के मामले में उसे लाली और जूम कम्यूनिकेशंस के निदेशक व ब्रिटिश कंपनी एसआइएस लाइव के रेजीडेंट डायरेक्टर वसीम देहलवी के खिलाफ कोई अहम सुबूत हाथ नहीं लगा। जांच एजेंसी ने पिछले साल लाली और देहलवी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर किया था। लाली पर राष्ट्रमंडल खेलों के प्रसारण अधिकार 246 करोड़ रुपये में एसआइएस को देने के करार की शर्तो को जानबूझकर कमजोर बनाने का आरोप था। एसआइएस ने यह ठेका बाद में जूम कम्यूनिकेशंस को 176 करोड़ रुपये में दे दिया। इसी आधार पर लाली पर सरकार को सौ करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप लगा था।

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