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SC का आदेश, महिला के असामान्‍य भ्रूण की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का हो गठन

भ्रूण में विसंगतियों के कारण कोलकाता निवासी महिला ने गर्भपात की अनुमति मांगी है जिसके बाद अदालत ने मेडिकल जांच के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया है।

By Monika minalEdited By: Published: Fri, 23 Jun 2017 12:10 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 12:10 PM (IST)
SC का आदेश, महिला के असामान्‍य भ्रूण की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का हो गठन
SC का आदेश, महिला के असामान्‍य भ्रूण की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का हो गठन

नई दिल्‍ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि गर्भपात की मांग करने वाली महिला की जांच के लिए सात सदस्‍यों वाला मेडिकल बोर्ड का गठन कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। बता दें कि  भारतीय कानून में 20 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ के गर्भपात की इजाजत नहीं है।

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खबर के मुताबिक, कोर्ट के आदेशानुसार मेडिकल बोर्ड के 7 सदस्‍यों का गठन किया जाएगा जो महिला के 23 हफ्ते के गर्भ की मेडिकल जांच करेगी। बता दें कि भ्रूण में विसंगतियों के कारण कोलकाता निवासी महिला ने अपने 23 हफ्ते के गर्भ को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी।

इससे पहले 22 वर्षीय एक महिला को उसके 24 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात कराने की मंजूरी कोर्ट द्वारा दी गयी थी। यह इजाजत गर्भ के कारण महिला की जान को खतरा होने के आधार पर दिया गया था। महिला के भ्रूण का फेफ़़डा सिकुड़ा हुआ था और किडनी नहीं थी। इसके अलावा और भी कई विसंगतियां थीं। भारतीय कानून में 20 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ के गर्भपात की इजाजत नहीं है।


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