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शराब कारोबारी विजय माल्या एक और केस में भगोड़ा घोषित

बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा चलाने के लिए भारत ने ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 04 Jan 2018 07:19 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jan 2018 07:19 PM (IST)
शराब कारोबारी विजय माल्या एक और केस में भगोड़ा घोषित
शराब कारोबारी विजय माल्या एक और केस में भगोड़ा घोषित

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक अदालत ने देश छोड़ चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को गुरुवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। माल्या को विदेशी मुद्रा विनिमय नियमन कानून (फेरा) के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी पेश नहीं होने के बाद भगोड़ा घोषित किया गया है।

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मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सेहरावत ने इस बाबत जारी आदेश में कहा है, 'विजय माल्या समन जारी होने के 30 दिन के भीतर कोर्ट में न तो पेश हुए और न ही उनकी ओर से कोई पैरवी के आया। इसलिए माल्या को भगोड़ा घोषित किया जाता है।'

माल्या ने लंदन तथा कुछ योरपीय देशों में 1996, 1997 तथा 1998 में आयोजित फॉर्मूला वन व‌र्ल्ड चैंपियनशिप में किंगफिशर का लोगो प्रदर्शित करने के लिए एक ब्रिटिश फर्म को कथित तौर पर दो लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि यह भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के किया गया, जो फेरा का उल्लंघन है। इसी संबंध में निदेशालय ने माल्या को समन जारी किया था।

आर्थर रोड जेल में रहेंगे माल्‍या
ब्रिटेन से प्रत्यर्पित होने पर भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। प्रत्यर्पण मामले में भारत सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले क्रॉउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के जरिये भारत ने ब्रिटेन के कोर्ट में यह जानकारी दी। बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा चलाने के लिए भारत ने ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है।

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