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बसपा एमएलसी के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दी : केंद्र

ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने इकबाल के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला चलाने में असमर्थता जताई थी।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 16 Aug 2017 08:55 PM (IST)Updated: Wed, 16 Aug 2017 08:55 PM (IST)
बसपा एमएलसी के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दी : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने उत्तर प्रदेश के बसपा विधान पार्षद (एमएलसी) मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दी है। एमएलसी पर सैकड़ों मुखौटा कंपनियों के जरिये मनी लांड्रिंग करने का आरोप है।

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मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश आदेश को देखने के बाद संतुष्टि जताई। पीठ ने कहा, 'अनुमति की प्रति बुधवार को हमारे सामने पेश की गई। देखने के बाद हम प्रति अतिरिक्त सालिसिटर जनरल को लौटा रहे हैं। हम संतुष्ट हैं कि इस मामले में अब कुछ शेष नहीं रह गया है। इसलिए इसका निपटारा किया जा रहा है।'

अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने अदालत से कहा कि सरकार ने इकबाल मामले में अभियोजन चलाने की अनुमति दी है। 31 जुलाई को अदालत ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को एमएलसी के खिलाफ मामला चलाने या इन्कार करने का फैसला लेने को कहा था। गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट को अदालत ने देखा था। रिपोर्ट पर निगाह डालने के बाद अदालत ने कहा था कि लगता है कि कई कंपनियां बनाई गई थी।

ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने इकबाल के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला चलाने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने पीठ से कहा था कि सीबीआइ या एसएफआइओ द्वारा मामला दर्ज करने के बाद ही उनकी एजेंसी आगे बढ़ सकती है। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने कहा था कि रिपोर्ट से पता चला है कि मनी लांड्रिंग के लिए 111 मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। अन्य एजेंसियां यदि एफआइआर दर्ज करती हैं तो ईडी कदम बढ़ा सकता है।

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