भाजपा विधायक अरविंद पांडेय को जेल
वर्ष 2005 में सड़क जाम करने के मामले में वांछित गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडेय ने गुरुवार को एसीजेएम की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने विधायक पांडेय को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। दहेज हत्या के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वर्ष 2005 में आक्रोशित लोग
हल्द्वानी [जासं]। वर्ष 2005 में सड़क जाम करने के मामले में वांछित गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडेय ने गुरुवार को एसीजेएम की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने विधायक पांडेय को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
दहेज हत्या के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वर्ष 2005 में आक्रोशित लोगों ने काठगोदाम में नेशनल हाईवे जाम किया था। इस मामले में दर्ज बलवा व सड़क जाम करने के मामले में विधायक अरविंद पांडेय को भी पुलिस ने नामजद किया था। विधायक पांडेय इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए। गैर जमानती वारंट में भी पांडेय हाजिर नहीं हुए, तब कोर्ट ने गत 20 मार्च को कुर्की नोटिस जारी कर दिया। इसके लिए पुलिस को 15 अप्रैल तक समय दिया गया। इधर, पांडेय ने गुरुवार को अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। अधिवक्ताओं की तरफ से पांडेय की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया।
एसीजेएम रजनी शुक्ला की कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अरविंद पांडेय को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिया। शाम को विधायक पांडेय को हल्द्वानी उप कारागार में दाखिल कर दिया गया।
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