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मिस्त्री ने सुषमा के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी, भाजपा ने की शिकायत

बडोदरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री के खिलाफ भाजपा की प्रदेश इकाई ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत मिस्त्री के उस बयान के बाबत की गई है जिसमें उन्होंने पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को पहले अपनी मेडिकल जांच करवाने को कहा था और पूछा था कि क्या

By Edited By: Published: Mon, 14 Apr 2014 08:54 AM (IST)Updated: Mon, 14 Apr 2014 08:54 AM (IST)
मिस्त्री ने सुषमा के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी, भाजपा ने की शिकायत

अहमदाबाद। वडोदरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री के खिलाफ भाजपा की प्रदेश इकाई ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, भाजपा महिला मोर्चा ने वडोदरा में मिस्त्री के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। यह शिकायत मिस्त्री के उस बयान के बाबत की गई है जिसमें उन्होंने पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को पहले अपनी मेडिकल जांच करवाने को कहा था और पूछा था कि क्या कोई अच्छी खबर है।

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यह बयान उन्होंने सुषमा के उस बयान के बाद दिया था कि जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में भाजपा की केंद्र में सरकार बनने को लेकर संभावना व्यक्त करते हुए कहा था कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। इसके जवाब में मिस्त्री ने कहा कि यदि कोई अच्छी खबर है तो सबसे पहले सुषमा स्वराज को अपनी मेडिकल जांच करवानी चाहिए। मिस्त्री के इस बयान के बाद भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आरसी फालदू ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की है।

फालदू के मुताबिक मिस्त्री ने न सिर्फ भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है बल्कि पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता के खिलाफ भी बदजुबानी की है, जो किसी को शोभा नहीं देती है। आयोग को भेजी शिकायत के बाबत जब मधुसूदन मिस्त्री से पूछा गया तो उन्होंने कुछ याद न होने की बात कही। साथ ही कहा कि वह यदि आयोग से उनके पास कोई नोटिस आता है तो वह इसका जवाब वहीं देना पसंद करेंगे।

गौरतलब है कि चुनाव में जाति, धर्म आदि को लेकर की जाने वाली टिप्पणी पर आयोग ने पहले से ही दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। भाजपा ने आचार संहिता के अंतर्गत मिस्त्री की टिप्पणी को इसका उल्लंघन करार देते हुए अपनी शिकायत आयोग में दर्ज कराई है। भाजपा की मांग है कि मिस्त्री के आपत्तिजनक बयान के बाद उनके खिलाफ धारा 505 के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा आईपीसी की धारा 153 और पीपुल्स प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 [ए] और 123 [3] के तहत भी कार्रवाई की मांग की है।

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