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बैंगलोर सीरियल ब्लास्ट: मुख्य आरोपी मदनी को जमानत

नई दिल्ली। सन 2008 में बैंगलोर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। एक माह के लिए खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और ए.के. सिकरी की खंडपीठ ने आरोपी की शारीरिक दशा के मद्देनजर राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी।

By Edited By: Published: Fri, 11 Jul 2014 05:29 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jul 2014 05:29 PM (IST)

नई दिल्ली। सन 2008 में बैंगलोर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। एक माह के लिए खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और ए.के. सिकरी की खंडपीठ ने आरोपी की शारीरिक दशा के मद्देनजर राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी। लेकिन, अदालत ने यह शर्त भी रखी है कि वह बैंगलोर से बाहर नहीं जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कर्नाटक सरकार मदनी पर किसी तरह से सर्विलांस कर सकती है।

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साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि मदनी इस मामले से जुड़े किसी व्यक्ति से मुलाकात या संपर्क न करे। मदनी पिछले करीब चार साल से सलाखों के पीछे है। इससे पहले की गई जमानत याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और कर्नाटक सरकार को जेल में ही उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया था।

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