Move to Jagran APP

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी नहीं पिता का नाम

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता का नाम होना कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट ने तुरंत याचिकाकर्ता को पासपोर्ट उपलब्‍ध कराने का भी आदेश दिया है।

By Kamal VermaEdited By: Published: Tue, 23 Aug 2016 03:42 AM (IST)Updated: Tue, 23 Aug 2016 09:09 AM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश- पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी नहीं पिता का नाम

नई दिल्ली (पीटीआई) पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता का नाम दर्ज कराना जरूरी नहीं है। पासपोर्ट प्राधिकार किसी को अपने आवेदन में पिता का नाम दर्ज करने के लिए दबाव नहीं बना सकता है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को पिता के नाम के बगैर ही याचिकाकर्ता युवक को तीन कार्यदिवस के भीतर पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है।

loksabha election banner

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने हाई कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में पूर्व में दिए आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी तौर पर पासपोर्ट के लिए पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान पासपोर्ट कार्यालय ने हाई कोर्ट को बताया कि पिता के नाम के बगैर कंप्यूटर आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा। इस पर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट कार्यालय को अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करने का निर्देश दिया है।

पेश मामले में मेलबार्न, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे एक युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याची के अनुसार उसे 2007 में पासपोर्ट जारी किया गया था। जिसके नवीनीकरण के लिए उसने आवेदन किया था। युवक की मानें तो उसने अपने जैविक पिता का नाम आवेदन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसके माता-पिता का तलाक हो गया है। याची के अनुसार आवेदन में अपने जैविक पिता का नाम नहीं लिखने पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उनका पासपोर्ट नवीनीकरण करने से इन्कार कर दिया।

फर्जी पासपोर्ट से हज की कोशिश कर रहे 177 इंडोनेशियाई गिरफ्तार


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.