सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, 'माफी मांगो या ट्रायल फेस करो'
आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाने संबंधी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राहुल को ट्रायल फेस करना या माफी के लिए कहा है।
नई दिल्ली, (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को झटका लगा है। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से माफी मांगने या ट्रायल फेस करने को कहा है। अदालत ने कहा कि ‘आप किसी संगठन की सामूहिक तौर पर निंदा नहीं कर सकते हैं। केस का फैसला मेरिट के आधार पर होगा।‘
गौरतलब है कि आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा कि राहुल ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।
राहुल के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ निचली अदालत में मानहानि का केस किया गया है। राहुल ने मानहानि के केस को रद करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
पिछले दो सालों में सोनिया-राहुल ने संसद में सरकार से नहीं पूछा एक भी सवाल