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इटली के नौसैनिक स्लवातोरे गिरोने को मिली स्वदेश जाने की इजाजत

कोर्ट ने शर्त लगाई है कि गिरोने को इटली में हर महीने के पहले बुधवार को पुलिस के सामने पेश होना होगा और इटली पुलिस इस बावत रोम स्थिति भारतीय दूतावास को सूचित करेगी।

By Atul GuptaEdited By: Published: Fri, 27 May 2016 04:55 AM (IST)Updated: Fri, 27 May 2016 05:01 AM (IST)

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। केरल में नाविकों की हत्या के आरोपी इटली के नौसैनिक सल्वातोरे गिरोने को गुरुवार को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीमकोर्ट ने गिरोने की अर्जी स्वीकार करते हुए उसे सशर्त इटली जाने की इजाजत दे दी है। गिरोने ने सुप्रीमकोर्ट से जमानत शर्तो में ढील दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि जबतक सुनवाई क्षेत्राधिकार का मामला अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनल में लंबित है तबतक उसे अपने देश इटली जाने की इजाजत दे दी जाए।

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ये मामला इटली के दो नौसैनिकों पर केरल के दो नाविकों की हत्या के मामले का है। इटली के दो नौ-सैनिकों में से एक मैसिलीनों लटेरो स्वास्थ्य आधार पर सुप्रीमकोर्ट की इजाजत से फिलहाल इटली में ही है जबकि दूसरा नौसैनिक सल्वातोरे गिरोने सुप्रीमकोर्ट की कस्टडी में दिल्ली स्थित इटली दूतावास में रह रहा है।

गुरुवार को न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने नौसैनिक गिरोने को इटली जाने की इजाजत देते हुए इटली के एम्बेस्डर से नयी अंडर टेकिंग देने को कहा है। इस अंडर टेकिंग में अंबेसडर को भरोसा दिलाना होगा कि अगर अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनल ने क्षेत्राधिकार के मामले में भारत के हक में फैसला दिया तो वे नौ-सैनिक गिरोने को एक महीने के भीतर भारत लाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सल्वाटोरे गिरोने को भी अंडर टेकिंग देनी होगी कि वे सुप्रीमकोर्ट के क्षेत्राधिकार में हैं।

कोर्ट ने शर्त लगाई है कि गिरोने को इटली में हर महीने के पहले बुधवार को पुलिस के सामने पेश होना होगा और इटली पुलिस इस बावत रोम स्थिति भारतीय दूतावास को सूचित करेगी। गिरोने साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर गिरोने इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद हो जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इससे पहले गिरोने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि मानवीय आधार पर स्वातोरे गिरोने को स्वदेश जाने की इजाजत दी जा सकती है। अगर गिरोने कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तो को मानने को तैयार हों तो सरकार उनकी अर्जी का विरोध नहीं करेगी।

गिरोने ने अपनी अर्जी में इटली जाने की इजाजत मांगते हुए कहा था कि जब तक मामला अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनल में लंबित है तक के लिए उसे स्वदेश जाने की इजाजत दे दी जाए। यह भी कहा है गृह मंत्रालय व अन्य संबंधित विभागों को उसके जाने के दस्तावेज जारी करने का भी निर्देश दिया जाए।

पढ़ें- नौसैनिक मामला: जमानत की शर्तों के लिए SC जाएगी भारत और इटली की सरकार


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