Move to Jagran APP

1 जुलाई से PAN के लिए अनिवार्य हो जाएगा आधार, सरकारी अधिसूचना जारी

नए नियम के अनुसार, एक जुलाई से नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।

By Pratibha Kumari Edited By: Published: Wed, 28 Jun 2017 11:03 AM (IST)Updated: Wed, 28 Jun 2017 12:36 PM (IST)
1 जुलाई से PAN के लिए अनिवार्य हो जाएगा आधार, सरकारी अधिसूचना जारी
1 जुलाई से PAN के लिए अनिवार्य हो जाएगा आधार, सरकारी अधिसूचना जारी

नई दिल्‍ली, पीटीआई। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से नहीं जोड़ा है तो तुरंत यह काम करवा लीजिए। क्‍योंकि सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है और यह नियम एक जुलाई से लागू हो जाएगा। इनकम टैक्‍स के नियमों में बदलाव को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब एक जुलाई से नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।

loksabha election banner

वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने 2017-18 के लिए वित्‍त विधेयक के कर प्रस्‍तावों में संसोधन करते हुए इनकम रिटर्न्‍स फाइल करने वालों के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था। इसके अलावा पैन को आधार के साथ जोडना भी अनिवार्य किया गया था, जिससे कई पैन कार्ड के इस्तेमाल के जरिए टैक्‍स चोरी को रोका जा सके।

राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे एक जुलाई से 2017 तक पैन नंबर उपलब्ध करा दिया गया है, उसे इनकम टैक्स की धारा 139एए की सब-सेक्शन-2 के प्रावधानों के तहत आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।

राजस्व विभाग ने आईटी एक्ट की धारा 114 में सुधार करते हुए कहा कि इस नियम को एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.07 करोड़ करदाता पैन के साथ आधार को लिंक कर चुके हैं। देश में कुल 111 करोड़ लोगों के पास आधार है, जबकि मात्र 25 करोड़ लोगों के पास ही पैन कार्ड हैं। हाल में उच्च न्यायालय की ओर से आईटी एक्ट के प्रावधानों को सही ठहराया गया था, हालांकि उच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने तक इस पर रोक लगा दी गयी थी।

अब अगर आपने एक जुलाई तक अपने आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते, क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

गौरतलब है कि मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया। ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर ले जाते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं।

लिहाजा, देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा।

यह भी पढ़ें: GST पर दैनिक जागरण का महाभियान, आइए जीएसटी की बारीकियां सीखें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.