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तमिलनाडु में जब्त 570 करोड़ रुपए के मामले में सीबीअाई जांच के आदेश

याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि फर्जी दस्तावजों के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन पैसों पर अपना दावा किया था।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Mon, 04 Jul 2016 12:43 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jul 2016 01:33 PM (IST)
तमिलनाडु में जब्त 570 करोड़ रुपए के मामले में सीबीअाई जांच के आदेश

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त किए गए 570 करोड़ रुपए के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्राथमिक जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ये आदेश डीएमके सांसद टीकेएस इलंगोवन की शिकायत के बाद दिया है। जस्टिस आर सुब्बैया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक इस मामले की जांच करें।

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इससे पहले 29 जून को इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया था। गौरतलब है कि 13 मई को त्रिरूपूर जिले से तीन ट्रकों से 570 करोड़ रुपए जांच के दौरान अधिकारियों ने जब्त किए थे। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि फर्जी दस्तावजों के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन पैसों पर अपना दावा किया था।

डीएमके सांसद ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत, ये सीबीआई का दायित्व है कि यह घटना संज्ञेय अपराध हो तो मामले की जांच की जाए। याचिकाकर्ता ने सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाया। हालांकि इस मामले में आरबीआई ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि ये नियमति प्रक्रिया के तहत धन था जो एसबीआई के लिए भेजा गया था।

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