2जी घोटाले के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह को मिलेगी प्रोन्नति
2जी घोटाले की जांच करने वाले अधिकारी राजेश्वर सिंह अब ईडी में ही रहेंगे क्योंकि उनके समायोजन के खिलाफ दाखिल केन्द्र की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। 2जी घोटाले की जांच करने वाले अधिकारी राजेश्वर सिंह अब ईडी में ही रहेंगे। ईडी में उनके समायोजन के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। इससे सिंह की पदोन्नति का रास्ता भी साफ हो गया है। 2जी घोटाले में बड़ी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद संप्रग सरकार ने उन्हें ईडी से वापस उत्तर प्रदेश भेजने की कोशिश की थी।
लेकिन कैट और हाईकोर्ट के कारण यह सफल नहीं हो पाया था। 2जी घोटाले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अक्टूबर, 2014 में ही सिंह को ईडी में तीन दिन के भीतर समाहित करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद राजस्व विभाग संप्रग सरकार के दौरान लिए गए फैसले पर अड़ा था और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करता रहा।
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दरअसल, सिंह की सेवाओं को देखते हुए सरकारी नीति के तहत यूपीएससी ने ईडी में समायोजन की अनुशंसा की थी। लेकिन इसे दरकिनार कर संप्रग सरकार ने उन्हें वापस उत्तर प्रदेश कैडर भेजने का आदेश जारी कर दिया। पर कैट ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। कैट के आदेश के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट गई।
हाईकोर्ट ने सिंह के पक्ष में फैसला दिया तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसने भी कैट के फैसले पर मुहर लगा दी। सरकार के पास अब अदालत का आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अदालती कार्रवाई की आड़ में सिंह की प्रोन्नति की फाइल भी अटक गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से इसमें तेजी आने की उम्मीद है। राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी हैं और 2008 से ईडी में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
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