2जी घोटाले के आरोपी दंपती को विदेश यात्रा की नहीं मिली इजाजत
याचिका में 27 से 30 मार्च तक व्यावसायिक कारण, हेल्थ चेकअप और एनआरआइ स्टेटस को बनाए रखने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के संबंध में दुबई जाने की इजाजत मांगी गई थी।
जासं, नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने लूप टेलीकॉम कंपनी के प्रमोटर आइपी खेतान और उनकी पत्नी किरण खेतान को विदेश जाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया।
याचिका में 27 से 30 मार्च तक व्यावसायिक कारण, हेल्थ चेकअप और एनआरआइ स्टेटस को बनाए रखने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने के संबंध में दुबई जाने की इजाजत मांगी गई थी। विशेष जज ओपी सैनी ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि दंपती से जुड़े मामले में तीन से चार माह के अंदर फैसला आ जाएगा। ऐसे में उन्हें विदेश यात्रा की इजाजत देना सही नहीं होगा।
न्यायाधीश ने कहा कि मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है। अब केवल निर्णय आना बाकी है। इससे पूर्व बीते वर्ष भी अदालत ने दंपती की विदेश यात्रा की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि हाई प्रोफाइल मामलों में आरोपियों में विदेश भागने की प्रवृत्ति आम है।