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जज ने किया टाइटलर की याचिका पर सुनवाई से इंकार

गुरुद्वारा पुलबंगश के पास हुए सिख दंगा मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली उ'च न्यायालय ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। निचली अदालत ने सीबीआइ द्वारा मामले में टाइटलर को क्लीन चिट दिए जाने के बाद मामले में दोबारा जांच के निर्देश दिए थे।

By Edited By: Published: Sat, 01 Jun 2013 10:35 AM (IST)Updated: Sat, 01 Jun 2013 10:37 AM (IST)
जज ने किया टाइटलर की याचिका पर सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वर्ष 1984 में गुरुद्वारा पुलबंगश के पास हुए सिख दंगा मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। निचली अदालत ने सीबीआइ द्वारा मामले में टाइटलर को क्लीन चिट दिए जाने के बाद मामले में दोबारा जांच के निर्देश दिए थे।

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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मामले में 3 जुलाई की तारीख लगाई जा रही है ताकि इसे किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा जा सके। बता दें कि वर्ष 1984 में गुरुद्वारा पुलबंगश में सिख दंगों के दौरान हुई तीन सिखों की हत्या के आरोप में सीबीआइ ने दंगा पीड़ित लखविंदर कौर की शिकायत पर कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

उक्त मामले में सीबीआइ ने वर्ष 2009 में जगदीश टाइटलर को मामले में क्लीन चिट देते हुए अदालत से टाइटलर के खिलाफ मामला बंद किए जाने की मांग की थी। निचली अदालत के समक्ष सीबीआइ ने दलील दी थी कि घटना के समय जगदीश टाइटलर तीन मूर्ति भवन पर थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास था। इस संबंध में सीबीआइ ने सबूत के तौर पर दूरदर्शन चैनल की वीडियो रिकॉर्डिग भी पेश की थी।

मगर, निचली अदालत ने इस मामले में सीबीआइ को दोबारा से जांच के आदेश दिए थे। इस निर्णय को जगदीश टाइटलर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है।

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