Move to Jagran APP

नोटबंदी: 30 दिसंबर तक 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा करने पर देना होगा पेन नंबर

बिना पैन कार्ड के बैंकों में बार-बार नकद राशि जमा करने से लोगों को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम की घोषणा की है।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Wed, 16 Nov 2016 07:37 PM (IST)Updated: Thu, 17 Nov 2016 05:49 PM (IST)
नोटबंदी: 30 दिसंबर तक 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा करने पर देना होगा पेन नंबर

नई दिल्ली: बिना पैन कार्ड के बैंकों में बार-बार नकद राशि जमा करने से लोगों को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम की घोषणा की है। अब तक पैन के बिना नकद जमा करने की सीमा 50,000 रुपए थी। बहुत सारे लोग पेन जमा करने से बचने के लिए 50,000 रुपए से कम की राशि जमा कर रहे थे। लेकिन अब मंगलवार को जारी हुए सर्कुलर के मुताबिक 9 नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि के बीच अगर आप 2.5 लाख से ऊपर की राशि जमा करते हैं तो आपको पेन नंबर देना ही होगा। इस सर्कुलर ने लोगों की उस धारणा पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें यह माना जा रहा था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार 50,000 रुपए से कम की राशि बिना पैन नंबर के बैंक में जमा कर सकता है।

loksabha election banner

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न की सालाना जानकारी में भी बदलाव किए हैं। अब से अगर कोई भी व्यक्ति एक साल में 10 लाख तक की राशि जमा करता है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों को कर विभाग को जानकारी देनी होगी। 9 नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि के बीच इसकी न्यूनतम सीमा 2.5 लाख रुपए तय की गई है। अगर नकद जमा राशि इस सीमा से ज्यादा होती है तो बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों खुद ही इसकी जानकारी कर विभाग को दे देंगे। 9 नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि के बीच करेंट अकाउंट खाते में जमा की अधिकतम राशि 12.5 लाख रुपए होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.