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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 08, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सीसीआइ ने 11 जूता कंपनियों पर लगाया जुर्माना

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Published: Thu, 08 Aug 2013 12:13 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने 11 जूता कंपनियों पर 6.25 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। पॉलीमर मटेरियल आपूर्ति के ...और पढ़ें

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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने 11 जूता कंपनियों पर 6.25 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। पॉलीमर मटेरियल आपूर्ति के लिए वाणिज्य मंत्रालय के एक टेंडर की बोलियों में धांधली करने के मामले में कंपनियों पर यह कार्रवाई की गई है।

वाणिज्य मंत्रालय के आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजी एसएंडडी) ने वर्ष 2011 में पॉलिस्टर ब्लेंडेड बूट रबर सोल की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया था। सीसीआइ ने अपने बयान में कहा कि इस टेंडर की बोली लगाने वाली 11 कंपनियों ने गुटबंदी करके लगभग एक समान कीमतों की बोलियां लगाई। इस तरह की गतिविधियां प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन हैं। सीसीआइ ने छह अगस्त को जारी आदेश में कहा कि कंपनियों ने बाजार में उत्पादों की आपूर्ति को नियंत्रित किया है और एक समझौते के तहत बोलियों में धांधली करके बाजार का आपस में बंटबारा किया है।

आयोग ने हर कंपनी पर उसके कुल कारोबार का पांच फीसद जुर्माना लगाया है। पूजा एंटरप्राइजेस, एआर पॉलीमर, एमबी रबर, तिरुपति फुटवियर, एचबी रबर, राजकुमार डाइंग एंड प्रिंटिंग व‌र्क्स, प्रीत फुटवियर्स, एसएस रबर्स, आरएस इंडस्ट्रीज, शिवा रबर इंडस्ट्रीज और देरपा इंडस्टियल पॉलीमर्स पर यह जुर्माना लगाया गया।