चॉकलेट में पिन, कैडबरी पर 30 हजार का जुर्माना
अगरतला। चॉकलेट बनाने वाली मशहूर कंपनी कैडबरी इंडिया लिमिटेड पर त्रिपुरा की एक उपभोक्ता अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। कैडबरी की एक चॉकलेट में लोहे की पिन निकली थी। अदालत ने आदेश दिया है कि कैडबरी एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 30 हजार रुपये दे।
अगरतला। चॉकलेट बनाने वाली मशहूर कंपनी कैडबरी इंडिया लिमिटेड पर त्रिपुरा की एक उपभोक्ता अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। कैडबरी की एक चॉकलेट में लोहे की पिन निकली थी। अदालत ने आदेश दिया है कि कैडबरी एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 30 हजार रुपये दे।
खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को यहां बताया कि शिकायतकर्ता ने 16 दिसंबर, 2011 को अपनी तीन साल की बेटी के लिए कैडबरी की चॉकलेट खरीदी थी। चॉकलेट के भीतर लोहे की पिन मिलने पर उसने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत की। पिछले सप्ताह मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता अदालत ने कैडबरी इंडिया लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया।
उपभोक्ता अदालत ने कंपनी से मुकदमे में हुए खर्च के लिए शिकायतकर्ता को अलग से एक हजार रुपये भी देने को कहा है।