दाभोलकर हत्याकांड में तावडे की सीबीआई हिरासत 20 जून तक बढ़ाई गई
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार डॉ. वीरेंद्र तावड़े की सीबीआई की हिरासत 20 जून तक बढ़ाई गई है। खत्म होने से उसे गुरुवार को पुणे की कोर्ट पेश किया गया।
पुणे। अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाने वाले और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार डॉ. वीरेंद्र तावड़े की सीबीआई की हिरासत 20 जून तक बढ़ाई गई है। सनातन संस्था के कार्यकर्ता तावड़े को सीबीआई ने 2 जून को पनवेल से गिरफ्तार किया था। उसे 16 जून तक हिरासत मिली थी। हिरासत खत्म होने से उसे गुरुवार को पुणे की कोर्ट पेश किया गया।
सनातन के कानून सलाहकार एवं वकील संजीव पुनालेकर ने कोर्ट में कहा कि, दाभोलकर हत्याकांड को लेकर सनातन संस्था को बदनाम करने प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई के पास डाॅ. तावड़े से मिले सन 2009 के ईमेल के अलावा दूसरा कोई सबूत नहीं है।
ऐसे हुई थी डॉ दाभोलकर की हत्या
अंधविश्वास और अघोरी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की पुणे के महर्षि विट्ठल रामजी ब्रिज पर 20 अगस्त 2013 को दो अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि वारदात से 47 मिनट पहले ही हत्यारे ओंकारेश्वर पुल पर पहुंच चुके थे और महज तीन मिनट में घटना को अंजाम दे फरार हो गए। हत्यारों का पता लगाने में नाकाम रही पुलिस पर सुराग ढूंढने के लिए तांत्रिक की मदद लेने का आरोप भी लगा। डॉ दाभोलकर की हत्या के बाद पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए।
डॉ. दाभोलकर ने पुणे में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गठन किया था। उनकी हत्या के बाद सरकार को अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाने को मजबूर होना पड़ा। हत्या के एक साल बाद अदालत के ऑर्डर पर यह केस सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई इससे पहले भी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है।