अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका खारिज
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका को बेकार मानकर खारिज कर दिया। याचिका में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका को बेकार मानकर खारिज कर दिया। याचिका में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।
जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई राजेश कांबले द्वारा याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि वह इस मामले में असंतुष्ट पक्षकार नहीं है, इसलिए उन्हें याचिका दायर करने का हक नहीं है। कांबले ने मंगलवार को हस्तक्षेप याचिका दायर की थी, जबकि सोहराबुद्दीन के भाई रबाबुद्दीन शेख ने पूर्व में दायर याचिका वापस लेने की अर्जी दाखिल की। उसने भी पहले शाह को विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किए जाने को चुनौती दी थी।
कांबले का कहना था कि भले ही रबाबुद्दीन ने याचिका वापस लेने का फैसला किया हो, लेकिन कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई जारी रख सकती है। एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मंडल ने कोर्ट में मौखिक रूप से कहा कि वह भी इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता बनना चाहता है। जज ने उसकी दलीलें सुनने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने रबाबुद्दीन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक माह की मोहलत दी है।