इंद्राणी को जेल अधिकारियों पर शिकायत दर्ज कराने की अनुमति
इंद्राणी ने एक महिला कैदी मंजू गोविंद शेटे की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल अधिकारियों पर पीटने, धमकाने और यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया है।
मुंबई, प्रेट्र। विशेष सीबीआइ अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को भायखला जेल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की इजाजत दे दी है। बुधवार को सीबीआइ जज जेसी जगदाले ने इंद्राणी को पहले मेडिकल जांच के लिए अस्पताल और फिर शिकायत दर्ज कराने के लिए नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ले जाने का आदेश दिया।
इंद्राणी ने एक महिला कैदी मंजू गोविंद शेटे की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान जेल अधिकारियों पर पीटने, धमकाने और यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत को बताया वह शेटे की मौत के सिलसिले में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए तैयार थीं।
इसके बाद उन्हें धमकाया गया और मारा-पीटा गया। जेल अधीक्षक ने कहा कि हम तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, जैसा शेटे के साथ किया था। दूसरी तरफ, जेल प्रशासन ने उन पर शेटे की मौत के बाद जेल में दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि इंद्राणी ने महिला कैदियों को भड़काया और उन्हें अपने बच्चों को ढाल बनाने की सलाह दी। इसके बाद नागपाड़ा पुलिस ने इंद्राणी समेत दो सौ महिला कैदियों के खिलाफ दंगा भड़काने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था।
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