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जर्मन बेकरी कांड: महाराष्ट्र सरकार की अपील पर दोषी बेग को SC का नोटिस

जर्मन बेकरी बम धमाका मामले में महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से दोषी को फांसी की सजा देने की अपील पर कोर्ट ने दोषी हिमायत बेग को नोटिस जारी किया है।

By kishor joshiEdited By: Published: Fri, 22 Jul 2016 11:46 PM (IST)Updated: Sat, 23 Jul 2016 01:13 AM (IST)
जर्मन बेकरी कांड: महाराष्ट्र सरकार की अपील पर दोषी बेग को SC का नोटिस

जागरण ब्यूरो, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील पर शुक्रवार को पुणे की जर्मन बेकरी बम धमाके के दोषी हिमायत बेग को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर इस कांड के एकमात्र दोषी हिमायत बेग को फांसी की सजा देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने बेग की फांसी की सजा समाप्त कर दी थी और उसे उम्रकैद की सजा दी है। हाईकोर्ट ने बेग को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों से भी बरी कर दिया था।

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पुणे स्थित जर्मन बेकरी में 2010 में बम विस्फोट हुए थे जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस मामले में निचली अदालत ने बेग को फांसी की सजा सुनाई थी।

पढ़ें- जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में बेग की फांसी माफी के खिलाफ सुको पहुंची सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि बेग के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। वह मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। हाईकोर्ट ने उन सुबूतों और दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि सत्र अदालत का बेग को गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकी गतिविधियों में शामिल ठहराए जाने का फैसला सही है।


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