संतान सुख की गारंटी देने वाले डॉक्टर दंपती को राहत नहीं
आइवीएफ तकनीक के जरिये संतानहीन लोगों को संतान सुख की गारंटी देने वाले डॉक्टर दंपती को बांबे हाई कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया।
मुंबई। आइवीएफ तकनीक के जरिये संतानहीन लोगों को संतान सुख की गारंटी देने वाले डॉक्टर दंपती को बांबे हाई कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने दक्षिणी मुंबई में क्लीनिक चलाने वाले दोनों डॉक्टरों का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।
डॉक्टर दंपती अनिरुद्ध और अंजली मालपानी के खिलाफ भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की ओर से शिकायत मिली थी। इन दोनों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आइवीएफ तकनीक से निसंतान दंपतियों को गर्भधारण की गारंटी दी थी।
वेबसाइट पर इलाज सफल न रहने पर पूरे पैसे वापस करने की बात भी कही गई थी। इस शिकायत के बाद ही उनका लाइसेंस निलंबित किया गया था। दोनों ने हाई कोर्ट में अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें कम से कम उन मरीजों के इलाज की अनुमति दी जाए, जिनके इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
न्यायाधीश एससी धर्माधिकारी और जीएस कुलकर्णी की खंड पीठ ने कहा कि डॉक्टर दंपती को निसंतान लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। तब तक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा गया है।