Move to Jagran APP

संतान सुख की गारंटी देने वाले डॉक्टर दंपती को राहत नहीं

आइवीएफ तकनीक के जरिये संतानहीन लोगों को संतान सुख की गारंटी देने वाले डॉक्टर दंपती को बांबे हाई कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Sat, 16 Apr 2016 02:38 AM (IST)Updated: Sat, 16 Apr 2016 02:58 AM (IST)
संतान सुख की गारंटी देने वाले डॉक्टर दंपती को राहत नहीं

मुंबई। आइवीएफ तकनीक के जरिये संतानहीन लोगों को संतान सुख की गारंटी देने वाले डॉक्टर दंपती को बांबे हाई कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने दक्षिणी मुंबई में क्लीनिक चलाने वाले दोनों डॉक्टरों का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

loksabha election banner

डॉक्टर दंपती अनिरुद्ध और अंजली मालपानी के खिलाफ भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की ओर से शिकायत मिली थी। इन दोनों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आइवीएफ तकनीक से निसंतान दंपतियों को गर्भधारण की गारंटी दी थी।

वेबसाइट पर इलाज सफल न रहने पर पूरे पैसे वापस करने की बात भी कही गई थी। इस शिकायत के बाद ही उनका लाइसेंस निलंबित किया गया था। दोनों ने हाई कोर्ट में अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें कम से कम उन मरीजों के इलाज की अनुमति दी जाए, जिनके इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

न्यायाधीश एससी धर्माधिकारी और जीएस कुलकर्णी की खंड पीठ ने कहा कि डॉक्टर दंपती को निसंतान लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। तब तक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.