महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर लगी रोक
मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर और जस्टिस एनएम जामदार की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने अभी तक नियम तैयार नहीं किया है।
मुंबई, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने से रोक दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए नियम तैयार करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर और जस्टिस एनएम जामदार की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने अभी तक नियम तैयार नहीं किया है। पशुओं के साथ क्रूरता पर रोकथाम अधिनियम में संशोधन के अनुसार राज्य सरकार को नियम तय करना है। नियम तैयार नहीं होने के कारण राज्य सरकार इसकी अनुमति नहीं दे सकती है।
अदालत में पुणे निवासी अजय मराठे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याची ने अदालत को अपने जिले में गुरुवार को होने जा रहे बैलगाड़ी दौड़ की जानकारी देने के लिए यह याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से दौड़ पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश चेल्लुर ने कहा, 'अधिनियम के तहत नियम तैयार होने तक राज्य सरकार बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति नहीं दे सकती है। नियम तैयार होने के बाद हम उसे देखेंगे और उसके बाद ही हम दौड़ की अनुमति देंगे। राज्य पर एक तंत्र या प्रक्रिया तैयार करने की जवाबदेही है। पशुओं को कोई नुकसान नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र या प्रक्रिया का होना जरूरी है।Ó खंडपीठ ने सरकार से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है।