मेरे खिलाफ कोई सुबूत नहीं: साध्वी प्रज्ञा
मालेगांव बम विस्फोट मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है और एनआइए भी उन्हें क्लीनचिट दे चुकी है।
मुंबई, प्रेट्र। वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गुरुवार को बांबे हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। इसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) भी उन्हें क्लीनचिट दे चुकी है।
क्लीनचिट के बाद भी साध्वी प्रज्ञा को जमानत नहीं
साध्वी के वकील आकाश गुप्ता ने न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और शालिनी फंसालकर की पीठ के समक्ष दलीलें रखीं। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने एनआइए से 19 जनवरी तक अपना जवाब देने को कहा है। गुप्ता ने कहा, मेरी मुवक्किल महिला हैं और उन्हें आठ साल से हिरासत में रखा गया है। वह कैंसर से भी पीडि़त हैं। स्वास्थ्य और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।याचिका में साध्वी ने कहा कि 28 जून, 2016 को उनकी जमानत अर्जी खारिज करने वाली विशेष एनआइए अदालत परिस्थितियों में बदलाव को संज्ञान में नहीं ले सकी। अदालत ने उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सुबूत होने की बात कही थी। हालांकि, मई 2016 में दायर अपनी चार्जशीट में एनआइए साध्वी को सभी आरोपों से मुक्त कर चुकी है। एनआइए सभी आरोपियों से मकोका भी हटा चुका है।