महाराष्ट्र विधानसभा ने जीएसटी पर लगाई मुहर
महाराष्ट्र विधानसभा ने तीन दिन के विशेष सत्र के अंतिम दिन सोमवार को एकमत से राज्य वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पास कर दिया।
राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा ने तीन दिन के विशेष सत्र के अंतिम दिन सोमवार को एकमत से राज्य वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पास कर दिया। इसके साथ ही एक जुलाई से राज्य में जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। बिल पास करने वाला महाराष्ट्र देश का 11 वां राज्य बन गया है।
राज्य में जीएसटी लागू करने के लिए विधानमंडल का तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। शनिवार से सोमवार तक चले इस विशेष अधिवेशन में तीन विधेयक पास किए गए। पहला, राज्य वस्तु एवं सेवा कर विधेयक। दूसरा, स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने का विधेयक। तीसरा, एसजीएसटी लागू होने के बाद वर्तमान कर कानून रद करने का विधेयक।
राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि इससे स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता बाधित न हो। वित्तमंत्री के अनुसार अगले पांच वर्ष तक राज्य सरकार स्थानीय निकायों को ऑक्ट्राय एवं स्थानीय करों से होनेवाली आय की भरपाई करती रहेगी।
तीन दिन चले विशेष अधिवेशन के दौरान सभी दलों के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। केंद्र सरकार लोकसभा एवं राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े विधेयक पहले ही पास करवा चुकी है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में जीएसटी लागू होने के बाद पांच वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपए कर के रूप में जमा होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होकर उभरेगी।