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अब राज्य में उद्योग लगाने आसानी से मिलेगी जमीन

'मेक इन महाराष्ट्र' को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जमीन खरीदी प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब उद्योग के लिए 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि खरीदने पर विकास आयुक्त से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 19 Nov 2015 04:58 AM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2015 05:01 AM (IST)

मुंबई। 'मेक इन महाराष्ट्र' को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जमीन खरीदी प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब उद्योग के लिए 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि खरीदने पर विकास आयुक्त से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार की बैठक में यह फैसला लिया गया।

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राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने बताया कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में पांच साल के भीतर उद्योग स्थापित न होने पर सरकार को भूमि वापस करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि ली गई भूमि पर पांच साल में उद्योग न लगाने पर पांच साल का और वक्त देने का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके लिए बाजार मूल्य का 2 फीसदी वार्षिक बतौर टैक्स देना होगा। इसके बाद भी यदि उद्योग न लगा तो सरकार वह जमीन वापस लेकर किसान को लौटा देगी।

टुकड़े बंदी कानून शहरी क्षेत्र में नहीं होगा लागू

सरकार ने शहरों के आसपास की जमीनों के लिए तुकड़ेबंदी कानून में छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले से जमीन का टुकड़ा खरीदना वैध हो सकेगा। अब तक इस तरह की खरीदी वैध नहीं थी। महानगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्र, विकास योजना, प्रादेशिक विकास योजना, वाणिज्य, औद्योगिक या अन्य गैरकृषि खेती के इस्तेमाल के लिए आरक्षित जमीन के लिए टुकडेबंदी कानून अब कुछ शर्तों के साथ लागू नहीं होगा। अब तक लोग शहरों के आसपास जमीन का टुकड़ा खरीद लेते थे, पर इसे वैधता नहीं मिल पाती थी।


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